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निकाय व पंचायत चुनाव की आचार संहिता की गाइडलाइन की जारी

nikaay va panchaayat chunaav kee aachaar sanhita kee gaidalain kee jaaree

निकाय व पंचायत चुनाव की आचार संहिता की गाइडलाइन की जारी

रायपुर 24 दिसंबर 2024। छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव का काउंटडाउन चल रहा है। किसी भी दिन आचार संहिता लागू हो सकती है। आचार संहिता लागू होते ही कई तरह के प्रतिबंध शासकीय कर्मचारियों पर लग जाएंगे।वहीं मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों पर भी आचार संहिता का निर्देश लागू होगा।

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छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम) एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता संबंधित क्षेत्रों में लागू कर दी जाएगी। आयोग द्वारा शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेश है कि वे निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा दिनांक से निर्वाचन परिणामों की घोषणा दिनांक तक आदर्श आचरण संहिता का पालन करें।

  1. निर्देश:
    छत्तीसगढ़ शासन की यह मंशा है कि स्थानीय निकायों के निर्वाचन लोकतांत्रिक तरीके से निर्विघ्न सम्पन्न हों। शासकीय विभागों एवं उनके कर्मचारियों के आचरण से निर्वाचन में निष्पक्षता पर किसी प्रकार का शक या संदेह निर्मित नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि समस्त शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका आयोग द्वारा प्रेषित से पढ़कर परिचित होंगे।
  2. निर्णय एवं पालन:
    इसी परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा निर्देशित पुस्तिका जारी की जा रही है, जिसका भली-भांति अध्ययन कर लिया जाए और उसके अनुसार निर्वाचन के दौरान शासकीय कार्य का संचालन किया जाए।
  3. विशेष स्थिति:
    यदि आदर्श आचरण संहिता से संबंधित किसी विषय पर तत्काल निर्णय लेना आवश्यक हो, तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से विधिवत परामर्श कर निर्णय लिया जाए।

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